प्रति,
1.) सम्माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
2.) माननीय श्री पीयूष गोयल जी,
उपभोक्ता मंत्री, भारत सरकार,
3.) माननीया सुश्री अनसुइया उइके जी,
राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य
4.) माननीय श्री भूपेश बघेल जी,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ राज्य
5.) माननीय श्री सांसद महोदय जी,
सांसद, लोकसभा ...................
विषय :- ज्वेलरी व्यवसाय में HUID नियम पर तत्काल रोक लगाने हेतु निवेदन।
महोदय,
सादर अभिवादन
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि सम्पूर्ण देश का सराफा व्यापारी आपकी सरकार द्वारा ज्वेलरी पर HUID नियम लाने का विरोध कर रहा है। सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है। इस व्यवसाय से जुडे़ लाखों छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों एवं कारीगरों के लिए परेशानी पैदा हो गई है। इनका व्यवसाय बंद होने के कगार पर आ जाएगा। यह निर्णय इस व्यवसाय के विकास में बाधक है, हम समस्त सराफा व्यापारियों ने हालमार्क का स्वागत किया है, हम भी अच्छा माल एवं शुद्वता की प्रमाणिकता के पक्षधर है।
सराफा व्यापारियों के प्रतिनिधि मंड़ल के साथ बैठक में निर्णय हुआ था कि अभी हम सिर्फ हालमार्किग अनिवार्य कर रहे है। HUID अभी लागू नहीं होगा । पूरे देश में हालमार्किग सेन्टर की व्यवस्था पश्चात् ही मिल बैठकर निर्णय लिया जायेगा।
आज BIS के अधिकारियों द्वारा पत्र भेजकर हालमार्किग से युक्त ज्वेलरी का विवरण मांगा जाना कतई उचित नहीं है। बैठक मे निर्णय के अनुसार ही कार्य होनें चाहिए । व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही व्यवस्था बनाया जाए।
आज छोटे-छोटे गांवों में सराफा व्यवसाय होता हैं, छोटे-छोटे व्यापारियों के परिवार की आजीविका उसके व्यवसाय पर निर्भर है। किसी भी अदूरदर्शी नियमों से लाखों परिवार के सामने आजीविका चलाने की समस्या हो जाए, यह सरकार कतई नहीं चाहेगी। अतः हमारा आप सभी जिम्मेदार लोगों से निवेदन करते है कि HUID को लागू न किया जाए । आपकी मंशा के अनुरूप हालमार्किग ज्वेलरी को लेकर हम और आप विश्वास के साथ आगे बढे तो ठीक रहेगा। आज देश में मात्र 250 जिलें में ही हालमार्किग सेन्टर है। 75 प्रतिशत जिलों में सेन्टर नहीं हैं, इस स्थिति में यह निर्णय कतई उचित नहीं है, हमारा निवेदन है, कि पहले सरकार हालमार्किग सेन्टर की व्यवस्था पर ध्यान दे। व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो इस बात का भी सरकार ध्यान रखें।
हमारी मांगे है :-
1.) सरकार क्वालिटी कन्ट्रोल की बात पर अड़िग रहे, हम पूरा सहयोग करेंगे।
2.) हम सराफा व्यापारियों को किसी भी वर्ग को (हालमार्किग सेन्टर) में HUIDमान्य नहीं है।
3.) भारतवर्ष की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। ग्रामीण व्यापारी भाईयों के लिए पोर्टल एवं साफ्टवेयर चलाना संभव नहीं है। अतः हमारा निवेदन है कि नीति निर्धारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
4.) नियम बनाने के पूर्व समस्त राष्ट्रीय सराफा एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहमति से निर्णय लिए जाए।
5.) जिन जिलों में हालमार्किग सेन्टर नहीं है, उन क्षेत्रों के व्यापारियों को हालमार्किग एवं नान हालमार्किग ज्वेलरी (दोनों) को बेचने की छूट होनी चाहिए, उन्हे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक न हो।
6.) किसी भी स्थिति में व्यापारी पर सजा का प्रावधान न हो। अपितु व्यवहारिक जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है।
7.) हालमार्किग सेन्टर के कार्यो में अनैतिकता, सेन्टर में हालमार्किग हेतु दी गई सामग्री की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना की स्थिति मे नुकसान की भरपाई, सेन्टर मे वजन फर्क आदि ऐसी अनेक समस्याओं की संभावनाये भविष्य में है। उस स्थिति में उपरोक्त समस्याओं की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
अतः हम छ.ग. सराफा के समस्त व्यापारीगण निवेदन करते है, कि उपरोक्त बातों पर गंभीरता के साथ विचार हों HUID नियम तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
सहयोग की अपेक्षा के साथ !
अध्यक्ष महामंत्री
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