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मार्च 7, 2020 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

अभिव्यक्ति की आजादी

*""अभिव्यक्ति की आजादी "* *"" अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता  का अधिकार हमे हमारा कानून देता है  आप सार्वजनिक रूप से किसी भी मंच पर जनिहत अपने विचार प्रकट कर सकते है  ,,,,,,,,एक खबर ,,,,,विनोद मेघवानी "*। “किसी विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बेरोक-टोक अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है।” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। किन्तु इसकी व्याख्या संविधान के इस अनुच्छेद में और न ही अन्यत्र उल्लिखित है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत व्यापक बना दिया है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए साकल पेपर्स (1962) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों, प्रसारण या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना सम्मिलित है और वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के वाद मे