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आयकर में नयी धारा 1940 के अनुसार 1 जुलाई से माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा ---सीए चेतन तारवानी

Vinod meghwani,,,,,एक खबर ( विनोद मेघवानी ) रायपुर *आयकर  में नयी धारा 194Q के अनुसार अब 1 जुलाई से माल की खरीदी पर टीडीएस कटना होगा*:- सीए चेतन तारवानी  यूनियन बजट 2021 के अनुसार आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194Q जोड़ दिया गया इस धारा के अनुसार माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा यह धारा 1 जुलाई 2021 से लागू है अब 1 जुलाई  2021 से माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा यह टीडीएस 0.1% होगा अर्थात ₹100 खरीदी पर 10 पैसा टीडीएस काटकर भुगतान करना होगा यह धारा किन-किन व्यापारियों पर लागू होगी आइए समझते हैं ( 1 )ऐसे व्यापारी को माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा यदि उस व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय वर्ष 2020- 21 में 10 करोड से ज्यादा हो तो 10 करोड़ का टर्नओवर की गणना में जीएसटी सम्मिलित नहीं किया जाएगा यदि 10 करोड़ का टर्नओवर क्रेता का देखा जाएगा विक्रेता का नहीं (2) ऐसे विक्रेता से माल खरीदी पर टीडीएस काटना  यदि माल की खरीदी 50 लाख से ऊपर हो गई हो और टीडीएस भी 50 लाख से अधिक राशि पर  काटना होगा अर्थात यदि 1 अप्रैल से 30 जून तक 45 लाख की खरीदी हुई 1 जुलाई क