बुधवार, 16 जून 2021

सराफा व्यापारियों की समस्याओं के समाधन के लिये केंद्र सरकार का धन्यवाद --अनिल बरडिया

Vinod meghwaniएक खबर( विनोद मेघवानी)
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सराफा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद -अनिल बरड़िया़
---------------------------------रायपुर ( छतीसगढ़) 16 जून 2021 से केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार पूरे देश में हाॅलमार्किग ज्वेलरी एक्ट लागू हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा  बनाई गई वरिष्ठ अधिकारियों की समिति एवं सराफा व्यापारियों के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही बैठकों में सराफा व्यापारियों ने अपनी समस्याओं का व्यवहारिक स्वरूप समिति के माध्यम से सरकार समक्ष रखा। कल दिनांक 15 जून 2021 को केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल जी ने देश के राष्ट्रीय स्तर के सराफा एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार स्वच्छ भारत के निर्माण हेतु संकल्पबद्व है उसी क्रम में हमारा यह प्रयास है, कि उपभोक्ता  को शुद्वता के गांरटी के अनुरूप ज्वेलरी प्राप्त हो।  
पिछले 10-15 दिनों की चर्चा को ध्यान में रखते हुए आपकी समस्याओं पर विचार करने पर महसूस हुआ कि आपकी मांगे उचित है।  आप लोग भी प्रमाणिकता के साथ व्यापार करना चाहते है। सरकार ज्वेलरी उद्योग को भी आगे बढ़ाना चाहती है। हम अच्छी तरह जानतें है ताली दो हाथ से बजती है एक हाथ से नहीं। 
अतः हम आपकी मांग के अनुसार 20 कैरेट 23 एवं 24 कैरेट की ज्वेलरी को भी मान्यता देना स्वीकार करते है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को महसूस करते हुए यह घोषणा करते है कि जिस जिलें में हाॅलमार्किग सेन्टर उपलब्ध है वहां पर  ज्वेलरी विक्रेता के लिए हाॅलमार्किग अनिवार्य होगा। पूरे देश मंे  256 जिलों में हाॅलमार्किग सेन्टर उपलब्ध है। जहां सेन्टर नहीं है, वहां वर्तमान में छूट रहेगी। 
छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए जिस फर्म का सालाना टर्नओवर 40 लाख से कम है, उन्हे भी छूट रहेगी।  


घड़ियां, पेन विशेष प्रकार के कलात्मक आभूषण जैसे कुंदन, पोलकी, जड़ाऊ की ज्वेलरी, एन्टीक समान एवं एन्टीक ज्वेलरी को भी हाॅलमार्किग से मुक्त रखा गया है। 
पुराना सोना खरीदी के लिए हाॅलमार्किग होना अनिवार्य नहीं है।
उपरोक्त व्यापारियों की मांगो को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी सरकार  आपकी उचित बातों का निराकरण करने का वादा करती है। 31 अगस्त तक व्यापारियों की सुविधा हेतु देशभर में थोक एवं चिल्हर सराफा विक्रेताओं पर कोई जुर्माना नहीं किया जायेगा। 
योजना के क्रियान्वयन के दौरान संभावित मुद्दो के समाधान हेतु हितधारको, राजस्व अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञो के प्रतिनिधियों की समिति गठित की जायेगी। 
उपरोक्त निर्णय लिये जाने पर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अनिल बरड़िया, महामंत्री श्री नरेन्द्र दुग्गड़, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश भंसाली ने सराफा व्यापारियों की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देती है। आपने हम सराफा व्यापारियों की उचित एवं व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा और समाधान दिया हम आपके आभारी है। 
आपने 20, 23 एवं 24 कैरेट की ज्वेलरी को मान्यता देकर सराफा व्यवसायियों की  सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। फलस्वरूप अब सराफा व्यापारी को हाॅलमार्किग रजिस्ट्रेशन कराने में कोई आपत्ति नहीं होगीं। ज्वेलरी की शुद्वता प्रमाणिक न होनें की स्थिति में जिम्मेदार सेन्टर एवं प्रथम निर्माणकर्ता होगा, का भी हम स्वागत करतें है।  
उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से छत्तीसगढ़ सराफा एसोसियेशन के मंत्रीद्वय दीपचंद कोटड़िया एवं नीलेश सेठ ने दी। 
प्रेषक

 नीलेश सेठ
मंत्री छ.ग. सराफा 94077-55771

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