रविवार, 16 मई 2021

सभी रजिस्टर्ड एनजीओ को 30 जून तक फिर से कराना होगा रजिस्ट्रेशन अन्यथा देना पड़ेगा जुर्माना 30%-- सीए चेतन तारवानी

 एक खबर ( vinod meghwani )


*सभी रेजिस्टर्ड एनजीओ को 30जून तक फिर से करना होगा रेजिस्ट्रेशन नहीं तो देना होगा 30 प्रतिशत इंकम टैक्स*:- सीए चेतन तारवानी 


*अब सन्थाओ को लाइफ़ लाइम पंजियन नहीं मिलेगा बल्कि हर पाँच वर्षों में कराना होगा रिनिवल* 


इंकम टैक्स की नई धारा 12एबी के अनुसार एक अप्रेल 2021 से पहले सभी रेजिस्टर्ड एनजीओ अर्थात् सभी धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को इंकम टैक्स के अंतर्गत फिर से पंजियन करना होगा यह पंजियन ऑनलाइन कराना होगा जिसके लिए पोर्टल एक अप्रेल से तीस जून तक खुला रहेगा यदि इस अवधि में फिर से पंजियन नहीं करवाया तों एनजीओ की सभी संपतियो का वर्तमान बाज़ार मूल्य निकालकर 30 प्रतिशत कर देना होगा यह प्रावधान आयकर की धारा 115टीडी में उल्लेखित है 

यह जानकारी इंकम टैक्स बार एवं सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए चेतन तारवानी ने सुरक्षित भव फ़ाउंडेसन द्वारा एनजीओ के लिए आयोजित वेबिनार में कहे यह वेबिनार तीन दिवसीय था जिसने छत्तीसगढ़ के अलावा राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से एनजीओ के पदाधिकारियों ने सहभागिता दर्ज करवायी । दो दिन सीए चेतन तारवानी एवं तीसरे दिन सीए दिनेश तारवानी वक्ता थे 

सीए चेतन तारवानी ने बताया की वर्तमान में पंजियन की प्रक्रिया को समझने के लिए छः भागो में बाँट सकते है जिसके प्रावधान भी अलग अलग है 

*पहला* ऐसे एमजीओ जो एक अप्रेल से पहले ही पंजीकृत है उन्हें तीस जून तक फिर से पंजियन करना होगा यह पंजियन आगामी पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा जिसे पाँच वर्ष पूर्व होने से छः माह पूर्व फिर से पंजियन के आवेदन देना होगा अर्थात् अब पंजियन लाइफ़टाइम नहीं रहेगा वरन प्रत्येक पाँच वर्षों में रिनेवाल कराना होगा 

*दूसरा* ऐसे एनजीओ जिन्होंने ने एक अप्रेल से पूर्व आयकर की पुरानी धारा 12ए के अंतर्गत पंजियन के लिए आवेदन दे रखा है लेकिन पंजियन प्रमाण पत्र अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ ऐसे एनजीओ को नई धारा 12एबी के अंतर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है


उसी आवेदन से उन्हें नई धारा के अंतर्गत पंजियन प्राप्त हो जाएगा लेकिन यह पंजियन प्रोविसिनल पंजियन होगा जो तीन वर्षों तक मान्य होगा । *तीसरा* ऐसे एनजीओ जिन्होंने एक अप्रेल से पहले पंजियन के लिए आवेदन नहीं दिया था लेकिन अब पंजियन करवाना चाहते है उन्हें नई धारा 12एबी के अंतर्गत पंजियन करवाना होगा जो प्रोविज़नल पंजियन होगा जो तीन वर्षों तक मान्य होगा इनको रेगुलर पंजियन के लिए तीन वर्षों से पूर्व या एनजीओ कि गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर आवेदन करना होगा फिर उन्हें  रेगुलर पंजियन प्राप्त होगा जो पाँच वर्षों तक मान्य होगा । *चौथा* ऐसे एनजीओ जिन्हें प्रोविजनल पंजियन मिला है उन्हें रेगुलर पंजियन हेतु छः माह के भीतर पुनः आवेदन करना होगा जो जिन्हें अब पंजियन प्राप्त होगा पाँच वर्षों के लिए । लेकिन इनको रेगुलर पंजियन से पूर्व आयकर विभाग पूरी जाँच करके ही पंजियन देगा। *पाँचवा* ऐसे एनजीओ जिन्हें रेगुलर पंजियन प्राप्त हुआ है जो की पाँच वर्षों के लिए मान्य है ऐसे एनजीओ को पाँच वर्ष समाप्ति से छः माह पूर्व पुनः पंजियन के लिए आवेदन करना होगा जिन्हें फिर से पाँच वर्षों के फिर से पंजियन प्राप्त हो जाएगा। *छँटवॉ* ऐसे एनजीओ जिन्होंने अपने उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन किया है उन्हें ऐसे परिवर्तन के तीस दिनो के भीतर पुनः आवेदन करना होगा जिसे आयकर विभाग आवश्यक जाँच कर पंजियन प्रदान करेगा । 

तारवानी जी ने आगे बताया इस नई धारा के अंतर्गत एनजीओ को एक यूनिक नम्बर प्राप्त होगा तथा पुरानी धारा के अंतर्गत लाइफ़ टाइम पंजियन प्राप्त होता था अब वो पहले प्रोविजनल तीन वर्षों के लिए फिर रेगुलर पाँच वर्षों के लिए प्राप्त होगा इस प्रकार प्रत्येक पाँच वर्षों में रिनीवल कराना होगा यही व्यवस्था आयकर की धारा 80जी एवं धारा 10(23)(C) के लिए भी की गई है । तारवानी जी ने आगे बताया की धारा 10(23)(C) के अंतर्गत मात्र स्कूल एवं हॉस्पिटल ही आवेदन दे सकते है जिनकी वार्षिक सकल प्राप्ति पाँच करोड़ से कम है तारवानी जी ने सभी एनजीओ को समझाइस दी है कि सभी एनजीओ को पहला पंजियन रजिस्टर ऑफ़ सोसाययटी या ट्रस्ट या कम्पनी की धारा आठ के के अंतर्गत कराना होगा उसके बाद पैन नम्बर के लिए आवेदन देना होगा उसके बाद  बैंक एकाउंट खोल सकते है तथा यदि वार्षिक सकल प्राप्ति पचास हज़ार से ज़्यादा है तो आयकर की धारा 12एबी में पंजियन कराना होगा जिसके सम्बन्ध विस्तृत चर्चा ऊपर में की गई है उसके बाद ही धारा 80जी में पंजियन करवाया जा सकता है वेबिनार के तीसरे दिन सीए दिनेश तारवानी ने बताया की वही एनजीओ सीएसआर फंड के योग्य होंगे जो एमसीए में पंजीकृत होंगे  सरकार के प्रोजेक्ट में सहभागिता के लिए एनजीओ को नीति आयोग के अंतर्गत दर्पण पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा। तथा विदेशों से उन्ही एनजीओ को फ़ंडिंग हो सकती है जिनका भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में खाता होगा । संस्था के अध्यक्ष संदीप धुप्पड ने स्वागत भाषण दिया तथा राजेश बिहारी शरण ने संचालन करते हुए धन्यवाद  दिया तथा संदीप धुप्पड ने बताया की इस वेबिनार को रिकोर्ड किया गया है जिसे छत्तीसगढ़ में लगभग 1500 से ज़्यादा एनजीओ को लाभ पहुँचाया जाएगा ।


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